**प्रधानमंत्री आवास योजना : निर्माण न करने वाले हितग्राहियों के स्वीकृत आवास होंगे निरस्त, 15 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित**
जिला ब्यूरो तरुण साहू की रिपोर्ट
**बालोद, 30 सितंबर 2025।**
शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण हितग्राहियों द्वारा निर्धारित समयसीमा में नहीं किए जाने पर उन स्वीकृत कार्यों को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिला समन्वयक ने बताया कि बालोद जिले में ऐसे सभी हितग्राहियों का चिन्हांकन कर लिया गया है। इनकी सूची ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में प्रकाशित की गई है। इस पर 15 अक्टूबर 2025 तक कार्यालयीन समय में दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है।
समन्वयक ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार निरस्त किए गए आवासों को योजना की सूची से विलोपित किया जाएगा। साथ ही स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं आवास प्लस में चिन्हांकित पात्र लाभार्थियों को प्रवर्गवार एवं वित्तीय वर्षवार लक्ष्य के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के मापदंडों का उल्लंघन करने वाले तथा ग्रामसभा द्वारा अपात्र घोषित हितग्राहियों को भी स्थायी प्रतीक्षा सूची से हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
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